मंसूर अली पार्क में धरना दे रहे लोगों पर थाना शाहगंज, खुलदाबाद, करैली में नामज़द किए गए लोगो पर धारा १०७ /११६ सीआरपीसी और धारा १४४ के उलंघन में १८८ आईपीसी धारा के तहत १६ लोगों पर नामज़द और सैकड़ो पर अज्ञात में मुक़दमा क़ायम किया गया था। सभी १६ लोग अपने अपने अधिवक्ताओं संग भेजी गई नोटिस का जवाब देने को सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर जवाब दाखिल करने पहोँचे ।सिटी मजिस्ट्रेट की अनूपस्तिथी में उनके पेशकार को जवाब रिसीव कराया गया।अधिवक्ता राजवेन्द्र सिंह ने नोटिस मिलने वालों में पार्षद रमीज़ अहसन, सिम्मी ठेकेदार, ज़ीशान रहमानी, फरहत उसमानी, असलम चौधरी, मुज़फ्फर बाग़ी, शुऐब अन्सारी, अब्दुल्ला तेहामी, गुड्डू, युसूफ खान, विक्की, सायरा अहमद, उमर खालिद, इरशाद उल्ला, अफसर महमूद, शाह आलम, शम्स तबरेज़, इफ्तेखार, शाने आलम आदि की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट की अनूपस्तिथी में पेशकार को जवाब रिसीव कराया ।
अधिवक्ता बी बी पाल, कपिल यादव, सत्येन्द्र आज़ाद, राजीव सिंह, आर के गौतम, रंजीत यादव, नौशाद, सईद, बादशाह, नसीम गुड्डू, आलम, इब्ने, निखिल भूषण, सरताज अहमद, उसमान, फहीम, शमसुल आदि धरनारत लोगों को मिली नोटिस का जवाब देने ज़िला न्यायालय मे मौजूद रहे।अधिवक्ता राजवेन्द्र ने कहा की शासन प्रशासन शान्तिपूर्क धरना दे रहे लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए विभिन्न धाराओं का ग़लत प्रयोग कर संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।उनहोने कहा की मान्नीय सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा १४४के अन्तर्गत जो कहा है उसके हिसाब से भी ५५ दिन से धरना दे रहे लोगों की ओर से कोई उलंघन नहीं किया गया ऐसे में उक्त धाराएँ असंवैधानिक हैं और इनहे वापिस लिया जाना चाहिये।
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