प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर सड़कों के चौड़ीकरण करने में काटे जा रहे पेड़ों को रोकने को लेकर दखिल जनहित याचिका पर आज प्रदेश सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया गया कि जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उसका दश गुना पौध रोपण किया जाएगा।
बताया गया कि महाकुंभ -2025 को लेकर प्रयागराज शहर में एक लाख 49 हजार पेड़ लगाने की योजना है। यह काम वन विभाग की तरफ से होना है और इसके लिए कुंभ के बजट में प्रावधान किया गया है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने जानना चाहा है कि सरकार की क्या योजना है। क्या पेड़ों को बचाने की कोई योजना भी है। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव नितिन शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है।
बताया गया कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले 50 साल से अधिक पुराने घने वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्षों को काटने से गर्मी के मौसम लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा आक्सीजन की कमी होगी। कहा गया कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई गलत है। पेड़ों को काटना बहुत जरूरी है तो उसे वहां से हटाकर पास में ही कही विस्थापित करें। ऐसा न करना हाईकोर्ट द्वारा पारित पूर्व के आदेशों की अवहेलना है।
subscribe to rss
811,6 followers
6958,56 fans
6954,55 subscribers
896,7 subscribers
6321,56 followers
9625.56 followers
741,9 followers
3548,7 followers