प्रयागराज, जागरण संवाददाता। स्मार्ट सिटी प्रयागराज में एयरपोर्ट से तीन किमी के दायरे में अब नए मकान बनाने पर रोक लग सकती है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब इस क्षेत्र में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने सख्त कदम उठाया है। पीडीए इस इलाके में भवन का नक्शा नहीं पास करने की भी तैयारी कर रहा है। ऐसे लोगों को भी अब चिह्नित किया जाएगा जो पीडीए से नक्शा तो एक या दो तल का मकान बनवाने का पास कराए थे और निर्माण तीन से चार मंजिला तक करा लिया है।
एयरपोर्ट प्राधिकरण व पीडीए के बीच वार्ता : इस अहम मामले पर पीडीए और एयरपोर्ट प्राधिकरण के बीच वार्ता चल रही है। सुरक्षा कारणों से ही बेगम बाजार में बनने वाला आरओबी का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से रुका हुआ है। पीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही दोनों प्राधिकरण के बीच बैठक कर इस पर निर्णय होगा।
इनके लिए राहत : राहत की बात यह है कि पहले से नक्शा पास कराकर जो मकान नियम के अनुसार बने हैं, उन मकानों को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। नक्शा के विपरीत भवन बनाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इस एरिया में जल्द ही बने हुए भवनों का सर्वे किया जाएगा। नक्शा के विपरीत भवन बनाने वालों को नोटिस दी जाएगी।
एयरपोर्ट क्षेत्र में भवनों की मानक ऊंचाई (मीटर में) मानक
- 125 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा।
- 125 से 150 मीटर तक तीन मीटर।
- 175- 200 मीटर तक नौ मीटर।
- 200-225 मीटर तक 12 मीटर।
- 225-250 मीटर तक 15 मीटर।
- 250 से 275 मीटर तक 18 मीटर।
- 275 से 300 मीटर तक 21 मीटर।
- 300 से 325 मीटर तक 25 मीटर।
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