प्रयागराज : एक प्रॉपर्टी के विवाद में भाई-बहन की लड़ाई गैंगरेप, डिजिटल रेप और छेड़खानी तक पहुंच गई है। युवती ने अपने सगे भाई समेत दो नामजद व अन्य के खिलाफ मारपीट, हमला, डिजिटल रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। भाई की ओर से युवती के पति पर छेड़खानी समेत संगीन आरोपों के साथ क्रॉस मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिवकुटी पुलिस दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है।
युवती का कहना है कि उसकी मां ने रसूलाबाद स्थित मकान दान में दिया था। एफआईआर में आरोप लगाया है कि एक जून की दोपहर में वह पति के साथ वहां गई थी। इस दौरान आरोपी उसके घर में घुस गए। उसके साथ मारपीट की। एक आरोपी ने उसे कमरे में घसीट लिया। उसके साथ डिजिटल रेप किया। इससे उसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आईं। दूसरे युवक ने भी गलत काम किया। विरोध पर उसके पति को भी मारापीटा। चोट लगने के बाद जख्मी हालत में जाकर उसने अस्पताल में इलाज कराया। इस मामले में उसने अपने सगे भाई समेत दो लोगों को नामजद किया है लेकिन भाई से रिश्ते का खुलासा नहीं किया है। वहीं, इस मामले में युवती के भाई ने भी मारपीट और छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कराई है।
क्या है डिजिटल रेप
डिजिटल अपराध के लिए 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से डिजिटल रेप टर्म भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। इसे निर्भया अधिनियम भी कहा जाता है। डिजिट और रेप शब्द को जोड़कर डिजिटल रेप बना है। इंग्लिश के डिजिट का मतलब हिंदी में अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली इन शरीर के अंगों को भी डिजिट कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप कहलाता है।
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