होटल, नर्सिग होम, रेस्टोरेंट और बियर बार संचालक अब सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना चुके नगर निगम के स्वास्थ्य महकमे के अफसरों ने नोटिस जारी कराना शुरू कर दिया है। पिछले महीने दो किस्तों में 81 व्यवसायिक संस्थाओं के खिलाफ नोटिस जारी की गई है। 40 और संस्थाओं के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी है। एक-दो दिनों में इन संस्थाओं के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दी जाएगी।
शहर में चार सौ से ज्यादा होटल, नर्सिग होम, रेस्टोरेंट, ढाबा, बियर बार हैं। इनके संचालकों को हर वर्ष अपने लाइसेंस का पंजीकरण नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से कराना होता है। मई तक लाइसेंस पंजीकरण कराने के लिए विलंब शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद 10 फीसद की दर से विलंब शुल्क लगने लगता है। करीब 200 संचालकों ने इसके लिए आवेदन किए हैं। लेकिन कई बार चेताने के बावजूद लगभग इतने ही संचालकों ने आवेदन नहीं किए। लिहाजा, विभाग ने चार और आठ जुलाई को 47 व 34 संचालकों को वाणिज्य नियंत्रण अनुज्ञप्ति नियमावली 1999 की धारा 460/509/550 के तहत नोटिस जारी कर दिया। इसमें कई नामचीन होटल और नर्सिग होम संचालक भी शामिल हैं।
किस पर लगता है कितना पंजीकरण शुल्क
20 बेड का नर्सिग होम : 10 हजार
20 से 50 बेड का नर्सिग होम : 20 हजार
50 से ज्यादा बेड का नर्सिग होम : 30 हजार
होटल छोटे व बड़े के हिसाब से : 5 व 10 हजार
एयरकंडीशन रेस्टोरेंट : 7.5 हजार
बियर बार : 20 हजार
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