पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) के कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta HC) के सीबीआई जांच के फैसले को चुनौती देने की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हुई सुनवाई अगले सोमवार तक स्थगित कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने मामले के मुख्य बिंदुओं के साथ एक नोट जमा करने को कहा है. इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को आज उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया है.
बता दें कि अपनी याचिका में ममता सरकार ने कहा था कि उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है. सीबीआई TMC के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है. बता दें कि 19 अगस्त को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया था.
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने शुरू की है जांच
इस बीच, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने करीब 31 मामले दर्ज कर जांच शुरू की थी. दर्ज मामलों में सीबीआई अभी तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. ये गिरफ्तारियां दो अलग-अलग मामलों में की गई है. सीबीआई ने पिछले कई हफ्तों से पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच जारी रखी हुई है. सीबीआई की टीम 24 परगना, तूफान गंज, नलहाटी, वीरभूमि समेत करीब 1 दर्जन इलाकों में फॉरेंसिक टीम के साथ जांच कर दौरा कर चुकी है.
ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती
ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय की पांच जजों की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया था. बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था. हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है. सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी. कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
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