इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने जौनपुर (Jaunpur) जिले के बक्सा थाना पुलिस की हिरासत (police custody) में 24 साल के पुजारी यादव उर्फ कृष्णा यादव की हुई मौत के मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी है. पहले इस मामले की जांच यूपी पुलिस कर रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के बजाए सीबीआई जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस के अधिकारी और खुद थाने के इंचार्ज आरोपी हैं तो पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती.
कोर्ट ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में क्रूरता से पिटाई से मौत, महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी, साक्ष्य मिटाने और गढ़ने का प्रयास और प्रभावी लोगों का विवेचना को हाईजैक करने की कोशिश पर निष्पक्ष पारदर्शी जांच कराना जरूरी है. कोर्ट ने कहा पुलिस ने कई महीने बीतने के बावजूद इस मामले में किसी भी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं की है. कोर्ट ने ये कहा कि जौनपुर के मौजूदा एसपी हाईकोर्ट में पेश होकर 2 दिनों की मोहलत मांगने के बावजूद किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करा पाए.
कोर्ट ने पुलिस को जौनपुर के बक्सा थाने में हिरासत में मौत के साक्ष्य और पेपर सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही सीबीआई और राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. अब याचिका की सुनवाई 20 सितंबर को होगी. यह आदेश जस्टिस एस पी केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एसओजी टीम इंचार्ज और बक्सा थाना प्रभारी अजय कुमार यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा था.
बता दें कि 24 साल के कृष्णा यादव को पुलिस 11 फरवरी 2021 को घर से पकड़कर ले गई थी. रात में तलाशी के दौरान बक्से का ताला तोड 60 हजार रुपए और जेवरात पुलिस उठा ले गई. घर वालों को थाने में मिलने नहीं दिया गया. पुलिस ने कृष्ण को थाने में काफी पीटा पीटा. जिस कारण 12 फरवरी की सुबह कृष्णा यादव की मौत हो गई है.
जिसके बाद पुलिस ने पुलिस डायरी में लिखा कि मृतक कराह रहा था. पूछने पर कहा कि मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल हो गया और भीड़ ने पीटा. स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहां से जिला अस्पताल ले गए. बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई. मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि याची सहित 10-12 पुलिस घर से ले गई और बुरी तरह से पीटकर हत्या कर दी
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