सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप पीड़िता और दोषी पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी की एक-दूसरे से शादी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने उसे जमानत के लिए केरल हाई कोर्ट जाने को कहा है. पादरी रोबिन अभी 20 साल जेल की सजा काट रहा है.इससे पहले रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में पीड़िता ने अपने पांच साल के बेटे को एक स्कूल में दाखिला दिलाने का हवाला देते हुए आरोपी से शादी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मांगी थी, जिसके लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.घटना के समय महिला नाबालिग थी और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया. को साल 2019 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने दोषी ठहराया था. इसके बाद महिला अपने बयान से पलट गई और दावा किया कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे.इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने वडक्कुमचेरी की एक याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने के लिए जमानत का अनुरोध किया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निचली अदालत का ये निष्कर्ष कि रेप के समय पीड़िता नाबालिग थी, अब भी लागू है और आरोपी की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अभी भी उसके समक्ष लंबित है. हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के फैसले के बरकरार रहने पर पक्षकारों को शादी करने की इजाजत देने का मतलब शादी को न्यायिक मंजूरी देना होगा.
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